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होली पर ऐसा करना पड़ेगा भारी, किया तो पीछे पड़ जाएगा 'कानून'

न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 27 Feb 2018 11:04 PM IST
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होली के मौके पर सावधान हो जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पीछे कानून पड़ जाएगा। होली के अवसर पर शराब पीकर गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसे में पुलिस आपकी गाड़ी को एमवी एक्ट में सीज करने के साथ ही जुर्माना भी वसूलेगी। इसको लेकर डीआईजी गढ़वाल पुष्पक ज्योति ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने पुराने विवादित मामलों का समाधान करने और नहीं होने पर विधिक कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया है।

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होली पर्व पर एक मार्च को होलिका दहन और दो मार्च को दुल्हेंडी होगी। ऐसे में लोग जहां एक-दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हैं, वहीं जुलूस के रूप में एक-दूसरे के यहां आते-जाते हैं। इस दौरान कुछ लोग शराब समेत अन्य नशा करते है। जो अक्सर आपसी विवाद और सड़क हादसों का कारण बनता है।

इसे देखते हुए डीआईजी गढ़वाल पुष्पक ज्योति ने लोगों को पर्व की बधाई देने के साथ ही अपील की है कि कोई भी अप्रिय घटना होने पर तत्काल डायल 100 पर सूचना दें। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि त्योहार रजिस्टर का अवलोकन कर होली पर पूर्व में हुई घटनाओं की समीक्षा करें और तत्काल आवश्यक विधिक निरोधात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने एलआईयू को अभी से सतर्क रहने के लिए कहा है।

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संयुक्त टीम बनाकर होगी वाहनों की चेकिंग

साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र के एसडीएम के साथ ऐसे स्थानों को चिह्नित कर लें, जहां कोई विवाद हुआ हो। उसके समाधान के लिए संबंधित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करें और नहीं होने पर तत्काल विधिक और निरोधात्मक कार्रवाई करें।

संयुक्त टीम बनाकर होगी वाहनों की चेकिंग
डीआईजी गढ़वाल ने कहा कि यह तथ्य भी प्रकाश में आए हैं कि युवा और अन्य व्यक्ति अपने निजी वाहनों से किसी पिकनिक स्थल पर अथवा एकांत स्थान जंगलों में सरकारी गेस्ट हाउस पर होली मनाते हैं। फिर वहां से शराब आदि पीकर घर लौटते हैं और हुड़दंग मचाते हैं। ऐसे में सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ जाती है। उन्होंने निर्देश दिया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग करें और वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाए।

मिश्रित आबादी और धार्मिक स्थानों पर तैनात होगी फोर्स
डीआईजी गढ़वाल पुष्पक ज्योति ने बताया कि होलिका दहन और होलिकोत्सव के दिन मिश्रित आबादी वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों में समय से दिन और रात्रि गश्त हेतु मोबाइल पार्टियां नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं।  
 
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