उत्तराखंड के हजारों बेरोजगारों की उम्मीदों पर सरकारी नौकरी की एक शर्त ने पानी फेर रखा है। यदि सरकार ने यह शर्त हटा दी तो उनकी राह आसान हो जाएगी। वे सहायक लेखाकार के पदों को भरे जाने की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।
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JOB
मगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहकर भी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह कंप्यूटर नॉलेज के 'ओ' लेवल सर्टिफिकेट की शर्त मानी जा रही है। दरअसल, इस योग्यता वाले प्रदेश में
उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया टालनी पड़ी है। अब आयोग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर नियमावली में संशोधन करने का सुझाव दिया है।
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computer
400 पदों पर होनी है भर्ती
प्रदेश सरकार के 19 विभागों में सहायक लेखाकार के सैकड़ों की संख्या पद खाली है। प्रथम चरण में शासन ने 400 पदों की भर्ती के प्रस्ताव आयोग को भेजे। इस पद के लिए बी.काम के साथ 'ओ' लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अर्हता रखी गई है, जिसकी वजह से परीक्षा खटाई में है।
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परीक्षा फॉर्म
12 हजार में से 341 अभ्यर्थी योग्य
आयोग ने वर्ष 2106 में 255 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। करीब 12 हजार आवेदन पहुंचे लेकिन इनमें से केवल 341 उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर का 'ओ' लेवल सर्टिफिकेट था।
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जॉब
नियमावली में संशोधन जरूरी
प्रदेश में ओ लेवल सर्टिफिकेट के उम्मीदवार न मिलने की वजह से अब इस शर्त की अनिवार्यता का खत्म किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर नियमावली में संशोधन की सिफारिश की है। सहायक लेखाकार के 190 पदों के लिए अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। शैक्षणिक अर्हता के पेच के कारण चयन आयोग दो साल से भर्ती परीक्षा नहीं करा पाया है। अब आयोग ने ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट को खत्म कर सेवा नियमावली में संशोधन करने के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने शासन को पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है।
इन विभागों में होनी है भर्ती
वन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, जलागम प्रबंध निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, डेयरी विकास विभाग, होम्योपैथिक चिकित्सा, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, एनसीसी, पंचायती राज विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क, विभागीय लेखा निदेशालय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, परिवहन विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि विभागों की ओर से सीधी भर्ती के लिए आयोग को सहायक लेखाकार के पद भेजे गए। इनमें 13 विभागों की नियमावली में ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है।