हाईकोर्ट ने जीडीए द्वारा विधायकों को आउट ऑफ टर्न प्लाट आवंटित करने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में अब तक प्लाट पाने वाले 357 विधायकों से शपथपत्र मांग लिए हैं।
जीडीए सचिव रविंद्र गोडबोले ने बताया कि हाईकोर्ट ने इन विधायकों को 5 दिसंबर तक शपथपत्र देने के आदेश दिए हैं। 12 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी।पिछले दिनों सावित्री देवी ने जीडीए पर इंदिरापुरम योजना में 40 विधायकों को आउट ऑफ टर्न प्लाट देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इंदिरापुरम और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में अब तक विधायकों को दिए जाने वाले प्लाट का पूरा ब्योरा जीडीए से मांग लिया था। जीडीए की तरफ सेयह ब्योरा बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया।
जीडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि अब तक दोनों आवासीय योजनाओं में शासन के आदेश से प्राथमिकता के आधार पर विधायकों को प्लाट आवंटित किए गए हैं।