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हाउस टैक्स नोटिस भेजना कोर्ट की अवमानना

Ambala Updated Sat, 13 Jul 2013 05:32 AM IST
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अंबाला। द अंबाला अर्बन एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने नगर निगम के सचिव को ज्ञापन सौंपकर सेक्टर-7 के लोगों को दिए गए हाउस टैक्स के नोटिस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सोसाइटी के महासचिव एडवोकेट संदीप सचदेवा ने बताया कि नगर निगम की ओर से सेक्टर-7 के लोगों को हाउस टैक्स जमा करवाने के भेजे गए नोटिस सरासर गलत है। हाउस टैक्स के नोटिस भेजकर नगर निगम ने सीधे तौर पर अदालत के आदेशों की अवमानना की है।
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सचदेवा ने बताया कि सेक्टर-7 के निवासी हाउस टैक्स के संबंध में सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट से केस जीत चुके हैं। इसके बाद निगम ने हाईकोर्ट में अपील डाली हुई है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सेक्टर-7 के लोगों को हाउस टैक्स का नोटिस भेजकर नगर निगम ने सीधे तौर पर सिविल और सेशन कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है।
संदीप सचदेवा ने बताया कि शहर में बने सेक्टरों का निर्माण हुडा ने करवाया है। ऐसे में नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराना हुडा प्रशासन की जिम्मेवारी है। एडवोेकेट संदीप सचदेवा ने कहा कि सिविल व सेशन कोर्ट ने सेक्टर-7 के लोगों के पक्ष में फैसले दिए हैं। लेकिन इसका लाभ सेक्टर-1, 8, 9 व 10 के निवासियों को भी मिलेगा। इस अवसर पर मदन लाल अग्रवाल, अनिल जैन, जोगिंद्र बजाज, सुरेंद्र कुमार, संतलाल अग्रवाल, प्रेमचंद गुप्ता, अमित बंसल, विपिन चोपड़ा, जीएस नागरा, अमर सिंह कलेर, तरुण चुघ सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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