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आयुुध डिपो एरिया में बाधा बनने वाले पर भी होगी कार्यवाही

Gurgaon Updated Wed, 07 Nov 2012 12:00 PM IST
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गुड़गांव। आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही के दौरान बाधा बनने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऐसे आरोपी के खिलाफ न्यायालय में अवमानना की याचिका दायर की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी की जाएगी।
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उपायुक्त पीसी मीणा ने मंगलवार को अधिकारियों की एक बैठक ली। इसमें आयुध डिपो के प्रतिबंधित 900 मीटर के दायरे में अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई नया निर्माण होता पाया गया और उसे गिराते समय किसी ने कोई बाध्यता डाली तो उसके खिलाफ न्यायालय में अवमानना की याचिका दायर की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण होते देखें, तो भवन मालिक व निर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएं।

हेड :: रात दस से सुबह छह तक पटाखे चलाने पर रोक
गुड़गांव। दीपावली उत्सव के मद्देनजर जिलाधीश पीसी मीणा ने विस्फोटक नियम 2007 के नियम 10,84 और 88 के तहत जनहित में पटाखों तथा विस्फोटक वस्तुओं की बिक्री, भंडारण व उपयोग करने के बारे में हिदायत जारी की हैं। अन्य नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किये बगैर पटाखों तथा विस्फोटक सामग्री की बिक्री या उसका भंडारण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली फिरकी, राकेट तथा खतरनाक बम आदि की बिक्री नहीं कर सकता। जिले के बादशाहपुर के निकट नया गांव में इंडेन गैस के बॉटलिंग प्लांट की 500 मीटर परिधि में पटाखे तथा आतिशबाजी के प्रयोग पर रोक लगा दी है। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कोई आतिशबाजी नहीं कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 13 नवंबर तक प्रभावी होंगे।
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