फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एलएन जिंदल की फास्ट ट्रैक अदालत ने चाचा की हत्या करने वाले दो भतीजों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
भूना खंड के गांव दहमान निवासी सगे भाइयों प्रमोद, विनोद पुत्र बनवारीलाल का अपने चाचा 35 वर्षीय आत्माराम पुत्र हेतराम के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते 21 मई 2011 को दोनाें भाइयाें ने मिलकर अपने चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। भूना थाना पुलिस ने दोनाें भाइयाें के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कुछ दिन बाद दोनाें को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एलएन जिंदल की फास्ट ट्रैक अदालत ने प्रमोद, विनोद पुत्र बनवारीलाल को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 18 मई को अदालत ने दोनाें को दोषी करार दिया था।