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गांजा तस्करी के तीन दोषियों को दस-दस साल कैद

Panipat Updated Thu, 31 Jan 2013 05:30 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुक्रमपाल की अदालत ने गांजा तस्करी के लगभग ढाई वर्ष पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर तीन दोषियों को दस-दस वर्ष की कैद तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार थाना राई की बहालगढ़ चौकी पुलिस ने 7 अगस्त, 2010 को गश्त के दौरान सूचना के आधार पर एक ट्रक को रुकवाकर जब तलाशी ली थी तो उसमें रस्सियों से बंधे 68 बंडल मिले थे। जिसे ऊपर से कागज और पालीथिन से बांधा गया था। पुलिस ने जब उन्हें खोल कर देखा तो अंदर से करीब सात क्विंटल गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने ट्रक से तीन युवकों को गिरफ्तार किया था। जिन्होंने अपनी शिनाख्त मूलरूप से नेपाल फिलहाल अकबरपुर बारोटा निवासी रवि कुमार, बंगापुर, बिहार निवासी बलराम व पटना, बिहार निवासी आकाश के रूप में दी थी। पूछताछ में तीनों ने बताया था कि उन्होंने यह गांजा नेपाल के बीरगंज बार्डर से ट्रक में लोड किया था और इसे दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के लोनी इलाके में सप्लाई करना था। राई थाना पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुक्रमपाल ने तीनों को दोषी करार दिया। उन्हें दस-दस वर्ष की कैद व एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष तक अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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