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हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Panipat Updated Tue, 02 Apr 2013 05:30 AM IST
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सोनीपत। प्रापर्टी खरीद-फरोख्त में हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने दोषी ठहराते उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के गांव नकलोई निवासी जोगेंद्र ने 22 दिसंबर, 2008 सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका भाई विरेंद्र घटना के दिन अपने परिचित को लेकर शहर के सेक्टर-14 स्थित एक निजी अस्पताल में गया था। इसी दौरान गांव जठेड़ी निवासी देवेंद्र पुत्र सूरत सिंह व हसनपुर निवासी रामकुमार पुत्र भलेराम और अन्य ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जोगेंद्र ने बताया था कि हमलावरों ने उसके भाई को प्रापर्टी के खरीद-फरोख्त के पैसों को लेकर हुए झगड़े में गोली मारी थी। सीसीटीवी में हमलावरों का खुलासा हुआ था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने देवेंद्र जठेड़ी और राम कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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