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महिला की हत्या के मामले में दो को उम्र कैद

Rohtak Updated Sun, 03 Mar 2013 05:33 AM IST
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भिवानी। एक महिला की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरीता गुप्ता ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में सजा 3-3 माह बढ़ा दी जाएगी।
ढिघावा जाटान निवासी मामन ने पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि दो जुलाई 2011 की रात अलाउदीन निवासी जगबीर और ढाणी लिछमन निवासी सुनील ने लाजपत नगर भिवानी निवासी सरोज की हत्या कर दी। महिला का शव बस स्टैंड के समीप मिला था। उन्होंने बताया कि सरोज की शादी पहले झज्जर निवासी ओम के साथ हुई थी। बाद में उनका तलाक हो गया और 24 अप्रैल 2011 को भिवानी के प्रवीण के साथ उसकी शादी हुई थी। महिला की मौत के मामले में पुलिस ने जगबीर व सुनील को संलिप्त पाया। साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरीता गुप्ता ने लंबी सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी पाया तथा उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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