एप डाउनलोड करें
विज्ञापन

फिरौती मांगने वाले युवक को चार साल कैद

Rohtak Updated Wed, 05 Feb 2014 05:43 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश महाबीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को गांव बडोपल के एक व्यापारी से पिस्तौल की नाेंक पर फिरौती मांगने के मामले में एक युवक को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। गांव बड़ोपल के खल बिनौला के व्यापारी शुभकरण पुत्र रामकिशन ने 13 नवम्बर 2012 को पुलिस में शिकायत की थी कि गांव बडोपल के ही सुनील पुत्र राजेन्द्र, प्र्रमोद निवासी गांव किरमारा व प्रदीप निवासी गांव घोघड़िया (उचाना) ने उसे पिस्तौल दिखाते हुए 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस को दी शिकायत में शुभकरण ने बताया कि दीवाली के दिन वह अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी तीनों युवक उसकी दुकान में आए। इनमें से सुनील ने उसे एक पर्ची पकड़ाई और कहा कि वह इसे पढ़ ले और अपने दोनों हाथ ऊपर करके कुर्ते के नीचे टंगी पिस्तौल दिखाते हुए 20 लाख रुपये मांगे। उन्होंने शुभकरण को धमकाते हुए कहा कि अगर कोई आनाकानी की तो वह दीवाली का पटाखा बजा देंगे। इस पर उसने युवकाें से पैसाें के लिए मोहलत मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में प्रमोद व प्रदीप को बरी कर दिया जबकि सुनील को दोषी मानते हुए 4 साल की कैद व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें