एप डाउनलोड करें
विज्ञापन

बच्चे से दुष्कर्म करने के दोषी को 7 साल कैद

Chamba Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसवंत सिंह की अदालत ने पांचवीं के छात्र के साथ कुकर्म करने के दोषी फकरु पुत्र बैंसू राम निवासी हिमगिरी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी प्रवीण कु मार ने की। उन्होंने बताया कि 17 जनवरी 2003 को पुलिस थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया गया था कि पांचवीं की परीक्षा पास करने के बाद एक छात्र छुट्टियों मेें अपने मामा के घर आया था। इस दौरान जब वह 16 जनवरी 2003 को पशुओं को चराने गया था, तो वहां मौजूद फकरू बच्चे को एक खंडहर में ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कुकर्म किया। जब बच्चे ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसका मुंह भी बंद कर दिया था। पुलिस की जांच के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को सात साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें