चंबा। रिश्वत लेने की आरोपी कुठेड़ पंचायत की प्रधान को पंचायतीराज विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। विभाग ने प्रधान को पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत सस्पेंड किया है। प्रधान को रिश्वत लेने के आरोप में आठ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद प्रधान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पंचायत प्रधान पर पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग की मानें तो आरोप लगने पर प्रधान को 14 दिन तक पुलिस हिरासत में रहने पर एक्ट में सस्पेंड करने का प्रावधान है। प्रधान 14 दिन से ज्यादा पुलिस हिरासत में रही है। इस कारण प्रधान को संस्पेड किया गया है। गौर रहे कि ग्राम पंचायत कुठेड़ की प्रधान को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा था। उसके बाद कोर्ट ने प्रधान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रधान को विजिलेंस की टीम ने 1500 रुपये रिश्वत के साथ पकड़ा था। प्रधान ने अटल आवास योजना के तहत हुए काम के बदले में रिश्वत मांगी थी। ऐसे में इसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने विजिलेंस में की थी।
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उधर, जिला पंचायतीराज अधिकारी रमेश चंद कपूर ने इसकी पुष्टि की है। उन्हाेंने कहा कि कुठेड़ पंचायत की प्रधान को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज एक्ट में 14 दिन तक पुलिस हिरासत में रहने पर सस्पेंड करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रधान लंबे समय से पुलिस हिरासत में रही हैं। ऐसे में प्रधान को संस्पेड कर दिया गया है।