कुल्लू। ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लग गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन ने राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। बरसात के दिनों में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। उपायुक्त अमिताभ अवस्थी ने बताया कि रिवर राफ्टिंग नियम 2005 के तहत प्रतिवर्ष 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है, लेकिन इस बार ब्यास नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तुरंत प्रभाव से रिवर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अवस्थी ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती कार आपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स रुल्स 2004 के तहत पैराग्लाइडिंग पर भी 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के उपनिदेशक ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अवस्थी ने बताया कि ब्यास नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते प्रशासन ने रिवर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। ऐसे में नदी में राफ्टिंग होने से बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यदि अब कोई आपरेटर राफ्ंिटग करवाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग पर भी प्रतिबंध रहेगा।