शिमला। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए हैं कि वह मंडी जिला के अमला गलू से बलद्वाड़ा वाया चौक हरवान सड़क का निर्माण छह महीने में पूरा करे। उक्त आदेश न्यायाधीश राजीव शर्मा ने नरेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2005 में शुरू किया गया था और दोनों तरफ से सड़क का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन हरवान गांव में सिर्फ आधा किलोमीटर सड़क का निर्माण पिछले चार साल से लटका हुआ है।
अदालत को बताया गया कि जिस जगह पर सड़क का काम रुका है, उस खसरा नंबर पर गाय शेड बना हुआ है। अदालत ने इस बात की पुष्टि के लिए एसडीएम सरकाघाट को आदेश दिए थे। एसडीएम द्वारा अदालत के समक्ष की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि डिमार्केशन के दौरान उक्त खसरा नंबर 205 पर किसी भी तरह का गाय शेड नहीं पाया गया। अदालत ने एसडीएम सरकाघाट की रिपोर्ट के आधार पर अमला गलू से बलद्वाड़ा सड़क का काम छह महीनों में पूरा करने के आदेश दिए।