जम्मू। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जंग बहादुर सिंह ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सुखदेव सिंह निवासी अलोरा की अग्रिम जमानत की अर्जी को रद कर दिया।
पुलिस केस के अनुसार जीएमसी में भर्ती घायल शमशेर सिंह ने 13 जून 2012 को बयान दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया। घायल ने बताया वह बहुतकनीकी कालेज का छात्र है। दोपहर एक बजे वह कालेज से छुट्टी करके अपनी बाइक से घर जा रहा था तो निक्की तवी के करीब पहुंचते ही सात-आठ युवकों ने उसे घेर लिया। इन युवकों में करण, गुरदीप, छोटू इत्यादि शामिल थे। सभी नेे उसे जान से मारने की सलाह की थी। करण ने उसे पकड़ लिया और अन्य युवकों ने उस पर टोका, तलवार इत्यादि से हमला कर दिया। उसकी टांगों और बाजू पर गंभीर चोटें आईं। सड़क पर खून बहने लगा। किसी अनजान व्यक्ति ने घायल अवस्था मेें शमशेर को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस रिपोर्ट में प्रधान न्यायालय ने पाया याची इस पूरे केस मेें मुख्य आरोपी है और अभी तक पुलिस पकड़ में नहीं आया है। इस केस में इस्तेमाल हुए हथियारों की भी बरामदगी होनी बाकी है और अर्जी पर आपत्तियां पेश की। प्रधान न्यायालय ने पाया पूरे केस पर गौर किया गया तो जमानत अर्जी पाकर आरोपी संरक्षण चाहता है। इस केस में उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। पुलिस केस डायरी पर भी गौर किया गया है। इस मामले में फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है और अर्जी को रद कर दिया। एडवोकेट एसएस जंवाल ने जमानत की अर्जी को कोर्ट में पेश किया था। जेएनएफ