जम्मू। विधानसभा में भाजपा नेता और नगरोटा के विधायक जुगल किशोर शर्मा और जम्मू ईस्ट के भाजपा विधायक अशोक खजूरिया की जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका पेश करके आरएसपुरा विधायक प्रो. गारू राम और अन्य बसोहली विधायक जगदीश सपोलिया और रियासी विधायक बलदेव राज और अन्य की तीन याचिकाओं की सुनवाई श्रीनगर से जम्मू विंग में ट्रांसफर करने की अपील की। ये याचिकाएं एमएलसी चुनाव के दौरान भाजपा विधायकों पर लगे क्रास वोटिंग के आरोपों से संबंधित हैं।
मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार ने इस अपील पर गौर करते हुए पाया तीनों याचिकाएं हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में पेश की गई, जबकि मामला जम्मू विंग से संबंध रखता है। जिन लोगोें ने अपील दाखिल की है, वह नगरोटा, जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक हैं। एडवोकेट केएस जोहल और अमित गुप्ता की दलीलों के बाद मुख्य न्यायाधीश ने श्रीनगर हाईकोर्ट विंग में पेश की गई तीनों याचिकाओं की सुनवाई जम्मू हाईकोर्ट विंग में करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि अप्रैल 2011 में एमएलसी चुनाव के दौरान हुई क्रास वोटिंग के बाद भाजपा के सात विधायकों को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन सातों विधायकाें को पार्टी से निष्कासित करने के साथ बतौर भाजपा विधायक दल नेता जुगल किशोर शर्मा ने राज्य विधानसभा के स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था।
बाद में पार्टी हाईकमान, नेता विधायक दल जुगल किशोर शर्मा और चीफ व्हिप अशोक खजूरिया के फैसले को हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में चुनौती दी थी। इसके विपरीत बतौर भाजपा विधायक दल नेता सात विधायकों के ग्रुप का नेतृत्व करने वाले प्रो. चमन लाल गुप्ता ने पार्टी के चार विधायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जेएनएफ