रामनगर। छेड़छाड़ करने के एक आरोपी को सब जज ने एक वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार विशाल सिंह निवासी कुनैन के खिलाफ 2016 में मामला दर्ज कराया गया था। शुक्रवार को सब जज रामनगर अंजुम आरा ने विशाल सिंह को धारा 354 आरपीसी के तहत एक वर्ष की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद विशाल सिंह को जिला जेल में भेज दिया गया। ब्यूरो