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बीबीएयू में बाहरियों के मिलने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना, विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया निर्णय

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 16 Feb 2020 02:01 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) परिसर में अवैधानिक रूप से चार पहिया वाहन के साथ बाहरी व्यक्ति के मिलने पर पांच हजार से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही परिसर में गाड़ियां दौड़ाने वाले व बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले विद्यार्थियों को रोकने के लिए जुर्माने का निर्धारण किया है।

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जिससे विद्यार्थियों को सुरक्षित रखा जा सके और किसी तरह का हादसा न हो। पिछले दिनों काफी अराजकता के बाद विवि प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए नए सेमेस्टर की शुरूआत के साथ ही सख्ती शुरू कर दी है। रजिस्ट्रार एस विक्टर बाबू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि परिसर में अवैधानिक रूप से दो पहिया वाहन के साथ बाहरी व्यक्ति के मिलने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, परिसर में बाहरी (बिना वाहन) के मिलने पर भी दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, परिसर में ट्रिपलिंग, रस ड्राइविंग व बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले विद्यार्थियों पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

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पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की देंगे ट्रेनिंग

बीबीएयू के सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 12 मार्च को किया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों से 24 फरवरी तक आवेदन करने को कहा गया है।

समन्वयक के अनुसार, एक बैच में 30 विद्यार्थियों को ट्रेंड किया जाएगा। इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फीडेंस, मोटिवेशन, स्मार्ट स्किल व काउंसलिंग के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग दोपहर को तीन से पांच बजे तक आयोजित की जाएगी।
 
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