चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण व प्रकाशन पर रोक लगा दी है। यह रोक चार फरवरी से आठ मार्च के बीच लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी इन्हें नहीं दिखा पाएगा।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार चार फरवरी की सुबह सात बजे से आठ मार्च 2017 की शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल को नहीं दिखाया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इसी तरह आयोग ने ओपिनियन पोल या अन्य किसी चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों को भी रोक दिया है। निर्वाचन के प्रत्येक चरण में मतदान सम्पन्न होने के 48 घंटे के दौरान किसी भी तरह के ओपिनियन पोल का प्रसारण नहीं होगा।
यह रोक विधानसभा सामान्य निर्वाचन के प्रत्येक चरण का मतदान पूरा होने के अंतिम घंटे के समापन तक 48 घंटे की अवधि के लिए निर्धारित की गई है।