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पार्षदों को उल्टा पड़ गया अविश्वास प्रस्ताव लाना

Mohali Updated Wed, 05 Sep 2012 12:00 PM IST
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कुराली। नगर काउंसिल प्रधान राणा हरमेश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों को ही उल्टा पड़ गया। इसे रद करते हुए हाईकोर्ट ने काउंसिल प्रधान को राहत दी है। वहीं, पूर्व विधायक, आठ पार्षदों व काउंसिल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। निकाय विभाग ने पत्र लिख कर काउंसिल ईओ को हर्जाने की अदायगी यकीनी बनाने को कहा है। इस हर्जाने की राशि प्रधान को दी जाएगी।
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राणा हरमेश को प्रधानगी से हटाने के लिए कांग्रेसी व अकाली-भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पास लाया था। एक पार्षद की मौत के बाद यह प्रस्ताव लाया गया था, पर प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले पार्षदों की संख्या को लेकर राणा हरमेश ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रस्ताव रद कर दिया। साथ ही प्रधान के खिलाफ वोट करने वाले पार्षदों प्रीतमहिंदर सिंह बिट्टा, चैन सिंह चीमा, जसविंदर गोल्डी, नेत्रमुनि गौतम, स्वर्ण सिंह काला, विपन कुमार, कृष्णा देवी और काका सिंह के अलावा पूर्व विधायक उजागर सिंह बडाली और काउंसिल को सांझे तौर पर 25 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए। इन आदेशों के बाद निकाय विभाग ने भी आदेश जारी कर काउंसिल ईओ को हिदायत दी है कि जुर्माने की अदायगी यकीनी बनाई जाए।
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