मोहाली। लूटपाट और अन्य अपराधों के लिए कुख्यात टोपी गैंग के दो सदस्यों को वीरवार को मोहाली अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने करीब आठ साल पुराने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों रणदीप सिंह टोपी और रमनदीप सिंह रोमी को सात साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना खरड़ पुलिस ने वर्ष 2005 में टोपी गैंग के छह सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इनमें रणदीप सिंह टोपी, रमनदीप सिंह रोमी, राजेश कुमार, मुकेश कुमार काला (निवासी अमृतसर), नरिंदर कुमार व मनमोहन सिंह निवासी जम्मू-कश्मीर शामिल थे। पुलिस ने रणदीप सिंह टोपी और रमनदीप सिंह रोमी को खरड़ से एक कार समेत गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से कई हथियार भी बरामद हुए थे। साथ ही गहने, मोबाइल समेत कीमती सामान भी मिला था। सुनवाई के दौरान बाकी चारों आरोपियों राजेश कुमार, मनमोहन सिंह, मुकेश कुमार और नरिंदर कुमार को अदालत ने भगोड़ा करार दे दिया था। गौरतलब है कि टोपी गैंग के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर में लूटपाट, वाहन चोरी, कत्ल आदि के आरोप में मामले दर्ज हैं।