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राजोआना को कोर्ट में पेश नहीं किया

Patiala Updated Sun, 17 Feb 2013 05:30 AM IST
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पटियाला। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोप में फांसी की सजा पा चुके बलवंत सिंह राजोआना के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट के केस में शनिवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमन शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन पुलिस गारद की कमी के चलते राजोआना को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जिसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख दो मार्च तय कर दी।
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साल 1995 में सदर थाना पटियाला में राजोआना के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। राजोआना के पास से कुछ जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद हुए थे। इस केस की सुनवाई आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमन शर्मा की अदालत में हुई। गारद की कमी के चलते राजोआना को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख दो मार्च तय कर दी। सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कर्णजीत सिंह संधू ने गारद की कमी के चलते राजोआना को कोर्ट में पेश न किए जाने की पुष्टि की। गौरतलब है कि राजोआना को हाल ही में सदर राजपुरा के एक्सप्लोसिव एक्ट के एक केस में 10 साल की सख्त कैद की सजा हो चुकी है। फिलहाल राजोआना सेंट्रल जेल में बंद है।
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