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संधू को नहीं मिली गमी में शरीक होने की इजाजत

Agra Updated Tue, 07 Jan 2014 05:41 AM IST
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आगरा। दयालबाग शिक्षण संस्थान की शोध छात्रा नेहा शर्मा हत्याकांड के आरोपी यशवीर संधू को उसकी पत्नी के दाह संस्कार में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल सकी। जिला जज की अदालत में उसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।
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नेहा हत्याकांड में अभियुक्तों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अचल शर्मा ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कहा कि उसकी पत्नी प्रीति सिंह का चार जनवरी को निधन हो गया। वह अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर खुद ही संस्कार करना चाहता है। जिला जज शशिकांत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, इसका निर्णय फिर प्रशासन लेगा।
बलात्कार के आरोपी को सजा
आगरा। अपर जिला जज महीपति सिंह वर्मा ने किशोरी के साथ बलात्कार के आरोपी बिट्टू को दोषी पाते हुए दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जगदीशपुरा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 27 जनवरी 2000 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह सुबह दैनिक क्रिया को गई हुई थी। तभी पड़ोसी बिट्टू घर में घुस आया और उसने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया। शोर मचाने पर अभियुक्त धमकी देकर भाग गया।
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गैर जमानती वारंट
आगरा। एसीजेएम (दशम) ने धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया है। तीन फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। लायर्स कालोनी निवासी सर्वेश गुप्ता ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करके कहा कि कमल चौधरी, जसविंदर सिंह व हरिओम जूरैल आदि ने अभिलेखों में हेराफेरी, कूटरचित योजना के तहत प्रबंध कमेटी की बैठक दर्शाकर उसे सचिव पद से मुक्त करके संपत्ति हड़पने को जालसाजी की। कोर्ट ने संज्ञान लेकर तीनों को तलब किया। कोर्ट में कमल चौधरी हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किए हैं।
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