अलीगढ़ (ब्यूरो)। एएमयू के पूर्व कुलपति प्रो. पीके अब्दुल अजीज पर वित्तीय अनियमितता के लिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी को चार दिन का और वक्त दिया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई निर्धारित तारीख 18 फरवरी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी थी।
एएमयू के पूर्व कुलपति प्रो.पीके अब्दुल अजीज पर विवि के खाते में से अपना आयकर जमा करने और यात्रा भत्ता हासिल करने में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। जांचकर्ता एजेेंसी के तीन महीने में भी चार्जशीट दाखिल न कर पाने पर जांच अधिकारी ने इसके लिए अदालत ने दो हफ्ते का समय और मांगा था जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद जांच अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए थे। बुधवार को छुट्टी से वापस आने पर उन्होंने अदालत से पुन: गुहार की। अदालत ने इस पर नरम रुख अपनाते हुए 4 दिन का समय दिया है। सीबीआई जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी होने के चलते एएमयू के लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में पूर्व कुलपति प्रो. अजीज सहित विवि के अन्य पांच लोगों पर आरोप तय किए किए जा चुके हैं।