अलीगढ़ (ब्यूरो)। शाहकमाल रोड की जमीन पर कब्जे का प्रकरण कलेक्टर के दरबार में पहुंचने के बाद और भी पेचीदा हो गया है। डीएम के निर्देश पर मंगलवार को इस मामले में एसीएम प्रथम ने जांच करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई कर दी। दोनों ही पक्षों को कोर्ट का आदेश आने तक संपत्ति खुर्द-बुर्द न करने की हिदायत देते हुए 107/16 में पाबंद कर दिया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी ट्रांसपोर्टर आनंद गुप्ता पक्ष को है।
बता दें कि दो दिन पहले शाहकमाल रोड पर मित्रमंडल धर्मकांटा से जुड़ी संपत्ति पर ट्रांसपोर्टर आनंद गुप्ता ने यह कहते हुए कब्जा किया कि उन्होंने जमीन में से 533 वर्गगज जमीन पर बैनामा करा लिया है। इसके विरोध में किरायेदार मित्रमंडल धर्मकांटा पक्ष ने सोमवार को जिलाधिकारी से शिकायत की। इसी शिकायत के आधार पर एसीएम प्रथम को डीएम ने जांच सौंपी। एसीएम ने मंगलवार को दोनों पक्षों को बयान देने के लिए बुलाया। एसीएम पूरण सिंह राना के अनुसार इस मामले में किरायेदार पक्ष को कोर्ट से स्टे नहीं मिला है। क्रेता पक्ष ने अपने नाम बैनामा दिखाते हुए कब्जा लिया है, इसीलिए पुलिस ने किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की। चूंकि वाद अदालत में विचाराधीन है इसलिए किसी तरह का विवाद न हो, इसके चलते एक साल के लिए दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया है। इस दौरान संपत्ति को भी खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे। अदालत में मामले की सुनवाई 11 मार्च को होनी है।