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दुराचार की शिकार महिला को विधवा पेंशन

Aligarh Updated Thu, 25 Sep 2014 05:30 AM IST
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अलीगढ़। पुलिस कांस्टेबिल की हवस की शिकार हुई एक महिला को विधवा पेंशन दिलाए जाने के आदेश हुए हैं। महिला आयोग की सदस्य ने इस बेसहारा महिला को लोहिया आवास भी दिलाए जाने की संस्तुति की है। उन्होंने आठ मामलों की सुनवाई की।
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वर्ष 2006 में कासिमपुर क्षेत्र में रहने वाली महिला के साथ उसके पड़ोसी एवं उसी इलाके में तैनात पुलिस कांस्टेबिल ने दुराचार किया था। आरोपी की बर्खास्तगी के बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर रखी है। महिला का आरोप है कि सिपाही एवं उसके साथी जान से मारने की धमकी देने के साथ उसका तथा दोनों पुत्रों का जमकर उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके एक पुत्र को पिछले दिनों जबरन एनडीपीएस एक्ट में भी निरुद्घ करा दिया गया। मामले को गंभीरता से लेेते हुए महिला आयोग की सदस्य डा.रोली तिवारी ने महिला को सुरक्षा मुहैया कराने, विधवा पेंशन दिलाने तथा लोहिया आवास दिलाए जाने की संस्तुति की है। एक अन्य मामले में पति की मौत के बाद ससुरालीजनों द्वारा उत्पीड़न कर घर से निकाली गई गोंडा इगलास निवासी कृष्णादेवी को उसके पति के हिस्से की साढ़े सात बीघा जमीन दिलाए जाने के आदेश किए गए। टप्पल में हुई दहेज हत्या के मामले में दोबारा जांच, एएमयू में छात्र पिटाई प्रकरण की जांच, तहसील खैर में जमीन के मामले में एसडीएम को जांच, ग्राम असरोही में ससुर-बहू द्वारा मां बेटे को घर से निकाले जाने, फसलीय विवाद में हुई मारपीट आदि मामलों में भी जांच के आदेश दिए गए।
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महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश

अलीगढ़। जिलास्तरीय अफसर एवं पुलिस के साथ पीडब्लूडी निरीक्षण भवन में हुई बैठक में आयोग की सदस्य ने स्पष्ट कहा कि महिला उत्पीड़न के संवेदनशील मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। विशेष रूप से दुराचार की शिकार महिलाओं की शिकायत की महिला कांस्टेबिल की मौजूदगी में सुनवाई की जाए। यदि दुराचार के बाद उसकी हत्या हो जाती है तो उसके शरीर के साथ संवेदनशीलता बरती जाए। इस मौके पर एसएसपी मोहित गुप्ता, संसार सिंह, एडीएम प्रशासन संजय चौहान समेत अन्य पुलिस एवं प्रशासन के अफसर मौजूद थे।
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