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पति व सास ससुर को आजीवन कारावास

अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 29 Oct 2016 10:40 PM IST
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महिला की पीटकर हत्या करने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर सभी को तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 
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दीवानी न्यायालय के सहायक शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खान ने बताया कि गिलौला के सूहापारा निवासी राजितराम वर्मा ने कोतवाली नानपारा में 10 नवंबर 2011 को बेटी राजकुमारी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजितराम के अनुसार दहेज के लिए उसकी बेटी राजकुमारी को पति, सास, ससुर प्रताड़ित करते थे।

इसके चलते विवाह के दो वर्ष बाद 10 नवंबर को पिटाई कर उसे मार डाला। राजकुमारी की हत्या से पूर्व उसके पति अनिल कुमार ने ममता नामक युवती से शादी भी रचा ली थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।
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शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मृतका राजकुमारी के पति अनिल कुमार, उसके ससुर परशुराम व सास अनारकली निवासी लालपुर शिवपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 
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