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न्यायिक अधिकारियों ने बताए रोजमर्रा के कानून

Banda Updated Mon, 04 Aug 2014 05:30 AM IST
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अतर्रा। विधिक साक्षरता शिविर में अन्याय रहित समाज के लिए दूसरों की वस्तुओं पर अनाधिकार कब्जा न करने की सलाह दी गई। न्यायिक अधिकारियों ने रोजमर्रा से संबंधित कानून बताए।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में गौराबाबा धाम परिसर में रविवार को आयोजित शिविर में जनपद न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम ने कहा कि आदर्श समाज बने तो प्रकृति भी साथ देगी। जिस वस्तु पर दूसरे का हक हो उस पर अनाधिकार कब्जा न करें। मामूली विवाद पंचायत के जरिए निपटाएं। कानून की भूल क्षम्य नहीं है। लिहाजा सभी को रोजमर्रा संबंधी कानूनी जानकारी होना जरूरी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन नरेश कुमार ने विवाद मिलजुलकर सुलझाने की सलाह दी। रेलवे मजिस्ट्रेट चंद्रमणि मिश्र ने रेलवे संबंधी कानून बताए। एसडीएम वैभव मिश्र व तहसीलदार राजेश मिश्रा ने राजस्व संबंधी जानकारी दी। प्रथम अपर जिला जज ब्रजलाल चौरसिया, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रामकुमार, तृतीय अपर जिला जज एसके श्रीवास्तव, अपर जिला जज प्रमोद कुमार, संजय सिंह, सीजेएम रामदयाल, तृतीय एसीजेएम तबरेज अहमद, अधिवक्ता अमर सिंह राठौर, राजेंद्र गौतम, उमेशचंद्र, कामता प्रसाद रैकवार, संतोष सिंह, सूरज बाजपेई, अवनीश तिवारी, भोला द्विवेदी, देवानंद अवस्थी आदि मौजूद रहे।
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