बांदा। प्रेम-प्रसंग से जुड़े मामले में हुई युवा चरवाहे की हत्या में दोनों आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी अदालत ने दंडित किया है।
कालिंजर थाना क्षेत्र के कटइया पुरवा (बहादुरपुर) निवासी देवराज यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई श्रीराम उर्फ बुद्दे (25) 24 मई 2012 को करीब सुबह छह बजे भैंस चराने खेत गया था। दो दिन बाद 26 मई को उसका शव गांव के बाहर कुएं में मिला। जिस्म में बल्लम, बरछी के कई घाव थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कंधी पुत्र ठाकुरदीन ने बताया है कि जो लाठी मृतक श्रीराम लिए रहता था वह लाठी दुर्गेश सिंह पुत्र कन्हैयालाल के घर में उसने देखी है। इसी आधार पर दुर्गेश सिंह को नामजद करा दिया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा धारा 302/201 आईपीसी में दर्ज करके आरोपी दुर्गेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसी के घर में एक कमरे में खून, बोरी में लगा खून, हत्या में इस्तेमाल किया गया बल्लम, बरछी और मृतक की लाठी बरामद की।