बांदा। आठ वर्ष पूर्व दर्ज हुए डकैती के मुकदमे में कारगुजारी की रिपोर्ट अदालत में पेश न करने पर क्षेत्राधिकारी बबेरू के विरुद्ध अदालत ने नोटिस जारी कर दी है। क्षेत्राधिकारी को 20 अक्तूबर को न्यायालय में तलब किया गया है।
बिसंडा थाना क्षेत्र के नाहर पुरवा गांव के राम नरेश उर्फ बोस ने 29 अगस्त 2006 को धारा 395, 397 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एफआईआर की प्रति अदालत में भेजी। अन्य अभिलेख नहीं दाखिल किए। इस पर विशेष न्यायाधीश (डकैती) की अदालत में रामनरेश उर्फ बोस ने अर्जी देकर मुकदमें की प्रगति आख्या की जानकारी मांगी। इस पर अदालत ने थानाध्यक्ष बिसंडा और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट मंगाई। बिसंडा थाने से भेजी गई आख्या में कहा गया कि यह मामला विवेचना के लिए क्षेत्राधिकारी, बबेरू को सौंपा गया था। वही प्रगति की आख्या दे सकते हैं। अगस्त 2003 से अदालत पुलिस से प्रगति आख्या मांग रही है, लेकिन वह नहीं भेजी जा रही। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) नरेंद्र कुमार झा ने कड़ा रुख अपनाते हुए बबेरू क्षेत्राधिकारी को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि 20 अक्तूबर 2014 को अदालत में हाजिर हों।