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और नहीं बचा पाऊंगा, अब सड़कों पर बायोवेस्ट फेंका तो रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

पवन चंद्रा
Updated Mon, 18 Feb 2019 01:12 AM IST
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बरेली। एक अर्से से सड़कों पर बायो मेडिकल वेस्ट फेंकते आ रहे अस्पतालों को एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो सीएमओ को भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसके बाद सीएमओ की ओर से जारी इस नोटिस में 37 अस्पतालों को एक सप्ताह के अंदर सारे मानक पूरे न करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी दी गई है।
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इन अस्पतालों को पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपना बायो मेडिकल वेस्ट समुचित निस्तारण के बजाय खुले कचरे में फेंकते आ रहे हैं। इससे लोगों में गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अर्से से बेखबर बना हुआ था। सूत्रों के मुताबिक सीएमओ दफ्तर का स्टाफ अस्पतालों से इस लापरवाही की ‘कीमत’ वसूलता आ रहा है। इसी वजह से कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सीएमओ को लिखे पत्र में अस्पताल मालिकों के साथ इस मसले पर उनकी भी जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हुआ और जिले के पंजीकृत अस्पतालों के मानकों की जांच में जुट गया। अब तक 37 अस्पताल बगैर मानक पूरे किए चलते मिले हैं, जिन्हें नोटिस जारी कर सात दिन में मानक पूरे करने की चेतावनी दी गई है।

चेतावनी पर सीएमओ ने कराई जांच
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सीएमओ ने 37 ऐसे अस्पतालों की रिपोर्ट सौंपी है, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं है। जो बायो वेस्ट का समुचित निस्तारण भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सीएमओ ने सभी अस्पतालों को नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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बगैर प्रमाण पत्र के चल रहे तमाम अस्पताल
अशोक अस्पताल, बैजल नर्सिंग होम, बेग राज अस्पताल, चंद्रा साइकाट्रिक एंड मैटर्निटी सेंटर, चिरंजीवी नर्सिंग होम, सिटी चिल्ड्रेन अस्पताल, डेल्टा अस्पताल, फैज अस्पताल, फ्रैक्चर एंड बोन उप्पल क्लीनिक, जयंत दलाल मेमोरियल हास्पिटल, जीसस एंड मेरी अस्पताल, मदर केयर एंड मैटरनिटी सेंटर, माडर्न स्टाप क्लीनिक, जेजे अस्पताल, आरसी नर्सिंग होम, रीजनल हास्पिटल, नवजीवन नर्सिंग होम, संजीवनी सर्जिकल क्लीनिक, सत्यनारायण हास्पिटल, श्रीकृष्णा हास्पिटल, श्री गुप्ता नर्सिंग होम समेत कुल 37 अस्पताल शामिल हैं।

कई अस्पताल बायो वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण नहीं कर रहे हैं। जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। सात दिन में अगर मानक पूरे नहीं किए तो पंजीकरण निरस्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. विनीत शुक्ला, सीएमओ
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