बरेली। धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश जिला जज अजय त्यागी ने किया। घटना की रिपोर्ट वादी रमजान खां ने बजरिए अदालत 16 जून 15 को दर्ज कराई। थाना प्रेमनगर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अभियुक्त अशोक कुमार व विजय जौहरी को मुल्जिम बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि 12 अक्तूबर 11 को वादी और अभियुक्तों के बीच सामान को लादने व उतारने का एक एग्रीमेंट हुआ। करार के मुताबिक काम पूरा करने पर दो रुपये 85 पैसे प्रति टन के हिसाब से वादी को भुगतान करना था। काम पूरा होने के बाद वादी ने अपना एक करोड़ 54 लाख 65 हजार रुपये का भुगतान मांगा तो अभियुक्त ने उसे 30 हजार 500 रुपये का चेक दिया। यह बाउंस हो गया। वादी ने जब अभियुक्तों से अपना पैसा मांगा तो इन लोगोें ने उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति कुमार पाठक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने अभियुक्त अशोक कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।