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अदालत ने कहा- यह अपराध जमानत योग्य नहीं

Bareilly Updated Fri, 21 Nov 2014 05:30 AM IST
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बरेली। लड़की के फोटो के साथ अश्लील टिप्पणियां लिखे पोस्टर मोहल्ले भर में चस्पा करने को अदालत ने संगीन अपराध करार देते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। लड़की के बुधवार सुबह डीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश करने के बाद सुभाषनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, लेकिन दूसरे आरोपी को पकड़े बगैर ही उसे क्लीन चिट दे दी।
सुभाषनगर इलाके की एक लड़की और उसकी बहन को उसके घर के सामने रहने वाले लड़के काफी समय से तंग कर रहे थे। पिछले दिनों दो लड़कों ने लड़की के फोटो और अश्लील टिप्पणी के साथ पोस्टर बनाकर मोहल्ले की दीवारों पर लगा दिए थे। लड़की की ओर से रिपोर्ट लिखाई गई लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बदनामी और धमकियों से आहत लड़की ने बुधवार सुबह डीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद अफसरों ने कसा तो सुभाषनगर पुलिस ने आनन-फानन में एक आरोपी मन्नू को गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार को उसे एजेसीएम विकास गुप्ता की अदालत में पेश किया। अदालत ने इसे संगीन अपराध माना और मन्नू की जमानत अर्जी खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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पुलिस ने कहा- किसी दूसरे का हाथ नहीं
पीड़ित लड़की ने मन्नू और उसके मामा के बेटे पर अश्लील टिप्पणी लिखकर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मन्नू को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन दूसरे आरोपी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई। बुधवार को इंस्पेक्टर सुभाषनगर देवेश सिंह ने कहा था कि मन्नू के पकड़े जाने के बाद वह ही बताएगा कि दूसरे आरोपी का नाम क्या है। मन्नू के गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि मन्नू का कहना है कि उसका कोई साथी नहीं है। उसने अकेले ही पोस्टर लगाए थे।
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बलात्कार के आरोपी को आठ साल की कैद
बरेली। बलात्कार के आरोपी को अदालत ने आठ साल की कैद दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। भमोरा इलाके के एक व्यक्ति ने तीन मार्च 2012 को विद्याराम के खिलाफ अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विद्याराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने वादी समेत सभी गवाह पेश किए। गवाही के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एकादश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने आरोपी को आठ साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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