बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश तिवारी ने दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के देवर सत्य नरायन सोनी की जमानत खारिज कर दी है।
अभियोजन का कथन है कि वादी पिंटू सोनी ने हर्रैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। 6-7 साल से वह इलाहाबाद जिले के सराय थाने के जंघई में रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी वंदना उर्फ नीलू की शादी बस्ती जिले के हर्रैया थाने के वार्ड नंबर पांच हरिरहिया निवासी गोविंद सोनी पुत्र रामकुमार सोनी से किया था। दहेज के लिए रुपयों की मांग को लेकर ससुराल वाले उनकी लड़की को पीटते थे। 30 जुलाई 2012 को ससुराल वाले गला दबाकर उनकी बेटी की हत्या कर दिए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला जज ने सत्य नरायन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत का विरोध डीजीसी क्रिमिनल राजेंद्र शंकर द्विवेदी ने किया।