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बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना

Bhadohi Updated Thu, 28 Feb 2013 05:30 AM IST
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ज्ञानपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कंद शुक्ल पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियान सेवा समिति के अध्यक्ष आदर्श तिवारी ने दो साल पूर्व तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिले में शिक्षामित्रों की तैनाती और उनके प्रमाणपत्र के अभिलेख मांगे थे। विभागीय स्तर से हीलाहवाली किए जाने पर आयोग ने तलब किया। नए बीएसए के उपस्थित न होने पर 30 अगस्त 2012 को विभाग के एक कर्मचारी उपस्थित हुए, लेकिन वह सूचनाएं नहीं दे सके। निर्धारित अवधि में सूचना न उपलब्ध कराने पर बीएसए पर अधिनियम के तहत प्रतिदिन 250 रुपये की दर से 25 हजार जुर्माना लगाया गया।
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