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धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Bijnor Updated Tue, 12 Feb 2013 05:30 AM IST
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नजीबाबाद। न्यायालय ने जमीन बेचने में धोखाधड़ी से लाखों रुपये हड़पने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के निर्देश पुलिस को दिए हैं।
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ब्लॉक प्रमुख अबरार आलम के प्रार्थना पत्र पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन शरद चौधरी ने सुनवाई की। न्यायालय ने जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने तथा 12 लाख रुपया वसूल करने के प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख ने न्यायालय को दिए प्रार्थनापत्र में अवगत कराया कि 16 मार्च 2012 को मायापुरी निवासी उमेश, प्रीतम, देवेंद्र आदि द्वारा उनके कार्यालय में आकर सबलपुर बीतरा स्थित लगभग 110 बीघा जमीन की फर्द दिखाते हुए एक लाख 16 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से जमीन का सौदा किया था। आरोप था कि बतौर बयाना दो लाख रुपये तत्काल तथा तीन माह बाद 10 लाख रुपये लेने के बाद बाकी रकम बैनामे के साथ लेने की बात हुई थी। ब्लॉक प्रमुख ने न्यायालय को अवगत कराया कि इकरारनामे के अनुसार बैनामा करने में टालमटोल के चलते 11 दिसंबर 2012 को उक्त व्यक्तियों ने अपने सहखातेदार से हमसाज होकर किसी अन्य को जमीन बेच दी तथा उससे ली गई 12 लाख रुपये की धनराशि भी वापस नहीं की।
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