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गरीब बच्चों के 25 प्रतिशत प्रवेश अनिवार्य

Bijnor Updated Fri, 19 Apr 2013 05:30 AM IST
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बिजनौर। डीएम ने जिले के सभी प्राइवेट प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि यदि स्कूल कैंपस में पाठ्य सामग्री व ड्रेस बेची गई या किसी विशेष दुकान से खरीदने को कहा गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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कलक्ट्रेट सभागार में शैक्षिक विवाद निवारण समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि इस बार प्राइवेट स्कूलों को 25 प्रतिशत बीपीएल परिवारों के बच्चों को स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश देने होंगे तथा इन बच्चों को पाठ्य सामग्री भी नि:शुल्क उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बीपीएल परिवारों के बच्चों की सूची डीआईओएस को उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक स्कूल बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर भी अंकित हो। स्कूल वाहन में बच्चों की सहायिका के रूप में एक महिला की नियुक्ति की जाए तथा वाहन चालक निर्धारित ड्रेस में अपने कार्य को अंजाम दें।


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