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लूट में दो को पांच-पांच साल की सजा

Etah Updated Tue, 23 Apr 2013 05:30 AM IST
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एटा। एक बैंक के कलेक्शन एजेंट से हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सेंट्रल बैंक में कलेक्शन एजेंट कासगंज निवासी अशोक कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अक्तूबर 2002 की शाम बदमाशों ने हथियारों के बल पर उससे 44 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने धर्मेंद्र निवासी हुसैनपुर थाना दादों अलीगढ़, अमित यादव निवासी नगला होती थाना ढोलना कासगंज और रमेश चंद्र निवासी महेलापला थाना ढोलना तीनों को लूटी गई रकम सहित गिरफ्तार किया था। घटना के साक्ष्य एवं गवाहों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अमित की मृत्यु हो गई थी। सोमवार को मामले की सुनवाई दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीएसपी श्रीवास्तव के समक्ष की गई। इस दौरान धर्मेंद्र और रमेश को कोर्ट ने दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
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