अवैध खनन को लेकर 16 लाख जुर्माना
-अनुमति से अधिक खनन करने पर एडीएम ने जारी किया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। पिलखुवा क्षेत्र के ग्राम सिखैड़ा में हाईवे चौड़ीकरण के दौरान अनुमति से अधिक खनन करने पर एडीएम ने निर्माण कंपनी पर 16 लाख रुपये का जुर्माना किया है। कंपनी को जल्द जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी रजनीश राय ने बताया कि तहसीलदार पिलखुवा और खनन निरीक्षक से कुछ ग्रामीणों ने अवैध खनन की शिकायत की थी। उसके बाद अधिकारियों की ओर से 24 नवंबर को ग्राम सिखैड़ा में अवैध खनन की सूचना पर जांच की थी। जांच में मौके पर अनुमति से अधिक भूमि पर खनन हुआ मिला। दरअसल, निजामपुर से गाजियाबाद के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए खनन चेतक एंटरप्राइजिज की ओर से किया जा रहा है। इसलिए कंपनी पर 16 लाख 5400 सौ रुपये का जुर्माना किया गया है। जल्द ही कंपनी से यह राशि वसूल कराई जाएगी। कंपनी पर जुर्माने से हड़कंप की स्थिति है। हालांकि यह कार्रवाई जिले में रायल्टी जमा करने के नाम पर हो रहे बड़े स्तर पर खनन को देखते हुए बहुत छोटी है।
एडीएम रजनीश राय ने बताया कि जिले में अवैध खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी जांच कराई जाएगी।