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कालेजों में छात्रों की शिकायतों का 30 दिन के अंदर होगा निस्तारण

गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Feb 2019 12:53 AM IST
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कॉलेजों में छात्रों की शिकायतों का 30 दिन में होगा निस्तारण
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हापुड़। छात्रों की शिकायत की अनदेखी अब महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी पर भारी पड़ सकती है। छात्रों के हित में यूजीसी शिकायत प्रकोष्ठ रेगुलेशन 2018 को लागू किया गया है, जो नए सत्र में प्रोस्पेक्टस पर भी उल्लेखित की जाएगी। इस नियम के तहत 30 दिन के अंदर छात्रों की शिकायत का निस्तारण कराना अनिवार्य है।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में अक्सर छात्रों की रैगिंग, दाखिलों की समस्या, उत्पीड़न की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन इन शिकायतों को कॉलेज स्तर पर ही दबा दिया जाता है। जिसके चलते छात्रों का मानसिक उत्पीड़न होता है और वह न्याय की अपेक्षा भी नहीं कर पाते।
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इस समस्या से निजात दिलाने को अब यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी छात्र शिकायत प्रकोष्ठ रेगुलेशन 2018 लागू कर दिया है। इसकी खास बात यह है कि इस रेगुलेशन के अंतर्गत छात्रों की समस्या का निपटारा कालेज द्वारा 30 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा, यदि कोई संस्थान समस्या का समाधान 30 दिनों के अंदर नहीं कर पाता है तो जुर्माना, कोर्स व कालेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
इतना ही नहीं वर्ष 2019 के प्रास्पेक्टस में विश्वविद्यालयों और कालेजों को यूजीसी छात्र शिकायत प्रकोष्ठ रेगुलेशन की जानकारी देनी अनिवार्य रहेगी।
नए नियम को लेकर कैंपस में अलग से सेल के साथ कमेटी भी गठित करना अनिवार्य होगा। इस कमेटी का कार्य शिकायतों की जांच का सत्यापन कर कार्रवाई करना होगा। वहीं, झूठी शिकायत करने पर छात्रों को भी दंड मिलेगा।
एसएसवी पीजी कालेज की प्राचार्या डा. शशि वशिष्ठ का कहना है कि छात्रों के हित में यह नियम कारगर साबित होगा। छात्रों की हर समस्या का गंभीरता से निस्तारण कराना उनकी प्राथमिकता है।
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