हाथरस। न्यायालय ने दलित महिला से छेड़खानी के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 30 अक्तूबर 2004 को सुबह जब एक महिला घर पर खाना बना रही थी तो तीन नामजद वहां आ गए। इन लोगोें ने इस महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। बाद में जब कुछ लोग पहुंच गए तो इन लोगों ने उसकी इज्जत बचाई। घटना की रिपोर्ट तीन भाइयों शिवओम, नैना व पप्पू के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने 354, 323 व 3(1) (11) एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज विनोद कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 354 सपठित धारा 34 में दो-दो साल का साधारण कारावास, धारा 323 सपठित धारा 34 में एक-एक साल का साधारण कारावास और 3(1)11अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पांच-पांच का साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।