सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल शर्मा ने बताया कि पूंछ थाना पुलिस ने दो जनवरी 2002 को पूंछ थाना क्षेत्र के जरहा कला निवासी जितेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार व करन सिंह के खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को उक्त सजा से दंडित किया। बता दें कि तीनों आरोपी एक मामले में पहले से ही जेल में निरुद्ध हैं।