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आरोपियों को बचाने की खातिर उम्र का खेल

Meerut Updated Sun, 06 Apr 2014 05:30 AM IST
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परतापुर। घाट गांव में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में शनिवार को नया मोड़ आ गया। डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण में पीड़ित की आयु 19 वर्ष बता दी, जबकि उसके माता-पिता की शादी 17 वर्ष पूर्व हुई थी। पीड़ित के पिता का कहना है कि आरोपियों को बचाने के लिए डाक्टरों से मिलीभगत करके रिपोर्ट बनवा दी है। वह डाक्टर के खिलाफ शिकायत करेगा। वहीं, एक बसपा नेता पर भी आरोपियों की पैरवी करने का आरोप लगाया है।
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एक सप्ताह पूर्व ग्राम घाट में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप हुआ। इस मामले में बसपा नेत्री के भाई गौरव और उसके दोस्त भीम को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। रिपोर्ट में पीड़ित की उम्र 15 वर्ष लिखवाई थी। इस कारण पाक्सो एक्ट भी लगा। आरोप है कि पाक्सो एक्ट हटवाने के लिए आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाया। फिर मेडिकल परीक्षण में पीड़ित की उम्र 19 वर्ष लिखवा दी। पीड़ित के पिता शनिवार को परतापुर थाने पहुंचे तथा बताया कि उसकी शादी को 17 वर्ष हुए हैं, तो फिर पुत्री की उम्र 19 वर्ष कैसे हो जाएगी। पिता का आरोप है कि एक बसपा नेता आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहा है। आरोपी भीम योगेंद्र जाटव उसका करीबी है। उधर, एसओ परतापुर का कहना है कि आरोपियों को जेल भेज दिया और विवेचना निष्पक्षता से की जा रही है।
आरोप बताया बेबुनियाद
पीड़ित परिवार से भी उनके ताल्लुक हैं। इस मामले में उन्होंने किसी पक्ष की भी पैरवी नहीं की। लड़की का पिता यदि आरोप लगा रहा है, तो वह बेबुनियाद है। - योगेंद्र जाटव, बसपा नेता
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