रायबरेली। मानक के विपरीत खाद्य सामग्री बेचने के मामले में तीन और दुकानदारों पर 44 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने यह आदेश सुनाया है। उन्होंने दुकानदारों को एक महीने में जुर्माने की राशि को जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐेसा न किए जाने पर भू-राजस्व की तरह वसूली के आदेश दिए गए हैं।
एफएसडीए की टीमों ने पिछले साल जिले में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। जांच में नमूने फेल आने पर दुकानदारों के खिलाफ एडीएम प्रशासन ओमप्रकाश चौबे के न्यायालय में मुकदमा किया था। मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने तीनों दुकानदारों पर जुर्माना किया है। लोधवामऊ निवासी संतोष जायसवाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। संतोष की दुकान पर खाद्य निरीक्षक सीएल यादव ने 25 जुलाई 2013 को सरसोें के तेल का नमूना लिया था। जांच में यह नमूना फेल पाया गया था। मुराईबाग के शंकरनगर निवासी अशोक साहू पर 10 हजार का जुर्माना किया गया है। अशोक की किराने की दुकान से 19 अगस्त 2013 को रिफाइंड तेल का नमूना लिया गया था। जांच में यह फेल पाया गया था। मुराईबाग के शंकरनगर निवासी रामप्रकाश मोदनवाल पर भी चार हजार रुपये का जुर्माना लगा है। 19 अगस्त 2013 को भी खोवा का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। जांच में नमूना फेल आने के बाद केस किया गया था। एडीएम ने तीनों दुकानदारों को एक महीने में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।