सुल्तानपुर। छह माह तक ही मान्य माने जाने वाले आय प्रमाण पत्रों की मान्यता अवधि को शासन ने और बढ़ा दिया है। शासन ने आय प्रमाण पत्रों की मान्यता को तीन वर्ष कर दिया है। शासन के इस आदेश से प्रत्येक छह माह बाद आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील व जनसुविधा केंद्र का चक्कर लगाने वालों को भागदौड़ से राहत मिल गई है। शासन के आदेश का अनुपालन शुरू हो गया है।
तहसीलों से जारी होने वाले आय प्रमाण पत्रों की मान्यता अवधि को शासन ने बढ़ा दिया है। पूर्व में प्रत्येक छह माह तक मान्य आय प्रमाण पत्रों की मान्यता अवधि शासन ने बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है। प्रमुख सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव के आदेश के बाद प्रत्येक छह माह पर आय प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए जनसुविधा केंद्र व तहसीलों पर भटकने वाले लोगों को राहत मिल गई है। शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों को निर्देश भेज दिया है। तहसीलों में तीन वर्ष की मान्यता का आय प्रमाण पत्र जारी होना शुरू हो गया है। जनसुविधा केंद्रों से निर्गत होने वाले आय प्रमाण पत्रों पर तीन वर्ष की मान्यता दर्ज हो गई है।