वाराणसी। अब गैंगस्टर, रासुका, धारा 144, धारा 107-16 के उल्लंघन के मामलों में जमानतदारों का फोटो भी बांड पर लगेगा। जिला प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि फर्जी जमानतदारों पर नकेल कसी जा सके। पहले बांड पर केवल जमानतदार का नाम, पता आदि का उल्लेख किया जाता था। नई व्यवस्था के तहत अब सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट को फोटो के साथ बांड भरवाने का निर्देश जारी किया गया है। यह फोटो भी तत्काल का खींचा हुआ होना चाहिए।
एडीएम सिटी एमपी सिंह ने बताया कि शासन की ओर से आए निर्देश के मुताबिक अब बांड पर जमानतदारों का फोटो भी लगाना होगा। ऐसे में यदि कोई फर्जी जमानतदारों के आधार पर जमानत लेगा तो उसके साथ ही ऐसे जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई में सहूलियत होगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी हालत में जमानत का कोई भी बांड बिना फोटो के स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांड भरने से पूर्व उसकी अनुमति एक निश्चित प्रारूप में दी जाएगी। इसके बाद ही बांड भरवाया जाएगा। पूर्व में कुछ फर्जी जमानतदारों की शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। हाल ही में यह निर्णय लागू होने के बाद से जमानत लेने वालों की संख्या में कमी आई है। अधिकतर जमानतदार अपर नगर मजिस्ट्रेट के यहां जमानत के लिए फोटो मांगने पर बाद में देने की बात कहकर लौट जा रहे हैं।