वाराणसी। पूर्वांचल के पांच जिलों गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, भदोही और चंदौली के विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को आयकर विभाग दुबारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयकर की धारा 142 (1) के तहत जारी नोटिस का कुछ प्रत्याशियों ने जवाब दिया। जिन प्रत्याशियों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उन्हें फिर नोटिस भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 90 प्रत्याशियों के खिलाफ आयकर विभाग ने धारा 143 (2) और 148 के तहत स्क्रूटनी की कार्रवाई कर चुका है।
इससे पहले, आयकर विभाग ने कई प्रत्याशियों को धारा 142 (1) के तहत नोटिस जारी कर शपथपत्र में दर्शाई गई करोड़ों की संपत्ति को आयकर विवरणी में दाखिल करने के बारे में पूछा था। इसके बाद ज्यादातर प्रत्याशियों ने आयकर विवरणी जमा कर दी। आयकर विभाग ने जब प्रत्याशियों के शपथ पत्र में दर्शाई गई संपत्ति का विवरणी से मिलान किया तो उसमें अंतर पाया गया। ऐसे में 90 प्रत्याशियों को स्क्रूटनी का नोटिस जारी किया गया। इन प्रत्याशियों के पास जो कर देयता बनी है, उसकी वसूली आयकर विभाग करेगा। साथ ही इसकी पूरी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। यदि शिकायत सही पाई गई तो आयोग दोषी प्रत्याशियों के पांच बार चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है, जबकि जीते प्रत्याशियों की विधायकी भी जा सकती है।
कोट
पांच जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के कई प्रत्याशियों को आयकर की धारा 142 (1) के तहत नोटिस दिया गया था। जिन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्हें फिर नोटिस जारी किया जा रहा है। पूरी फाइल को निकलवाकर तहकीकात की जा रही है। - जगदीश, आयकर आयुक्त