वाराणसी। एसीजेएम नवम की अदालत संत कबीरदास की माला चोरी के मामले में जेल में बंद तीनों थाई नागरिकों को पुलिस रिमांड पर देने पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने विदेशी नागरिकों का पक्ष जानने के लिए उन्हें तलब किया है। पुलिस ने अदालत से ऐतिहासिक माला की बरामदगी के लिए तीनों थाई नागरिकों को दस दिन की रिमांड पर मांगा है।
बता दें कि 30 नवंबर को कबीरचौरा मठ में तीनों थाई नागरिक दर्शन-पूजन के बहाने आए थे। इनके जाने के बाद ऐतिहासिक माला गायब पाई गई। इस मामले में मठ के पुजारी ने आरोप लगाया कि तीनों ने मिलकर बीजक मंदिर से 600 साल पुरानी माला चुरा ली। इसके बदले मंदिर में रुद्राक्ष की माला रख दी। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस के सहयोग से वाराणसी पुलिस ने थाई नागरिक पट्टा रावत, फ्रूक बून और फ्रा केराटिपैट को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। पेशी के बाद अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब चेतगंज पुलिस ने जेल में बंद इन तीनों थाई नागरिकों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है। प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि माला की बरामदगी के लिए कम से कम दस दिन का वक्त चाहिए। क्योंकि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। थानाप्रभारी बीके सिंह यादव का कहना है कि रिमांड मंजूर होने के बाद ही नार्को टेस्ट का प्रार्थनापत्र दिया जाएगा।