वाराणसी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आदर्श आचार संहिता की गाइड लाइन बुधवार को जारी की गई। गाइड लाइन के अनुसार कोई भी प्रत्याशी निजी भवनों पर बिना भवन स्वामी की अनुमति के कोई भी पोस्टर-बैनर नहीं लगाएगा। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। जाति और संप्रदायिक भावनाओं पर वोट नहीं मांगा जाएगा।
आचार संहिता के प्रभारी एडीएम आपूर्ति सुशील कुमार मौर्य के अनुसार मतदाताओं को वोट के लिए डराना, धमकाना, जबरन मतदान करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। बैठक और जुलूस के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा। एक पार्टी की ओर से लगाए गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं उखाड़ेंगे। बैठक के लिए पुलिस को पहले से बताया जाएगा ताकि वहां यातायात प्रबंध किया जा सके। बैठक स्थल पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जुलूस के दौरान यातायात को प्रभावित नहीं करेंगे। जुलूस की शुरुआत स्थल और कार्यकर्ताओं की अनुमानित भीड़ के बारे में पहले से बताएंगे।