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विद्यापीठ में छात्रसंघ चुनाव 20 को

Varanasi Updated Sat, 08 Sep 2012 12:00 PM IST
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वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्रसंघ चुनाव 20 सितंबर को होंगे। शुक्रवार की देर शाम विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन में पत्रकारवार्ता बुलाकर चुनाव तिथि की घोषणा की गई। तिथि की घोषणा के साथ ही आचार संहिता और चुनाव अर्हता के बिंदु भी जारी किए गए। चुनाव लड़ने वाले विद्यार्थियों को पोस्टर छपवाने की मनाही है। प्रचार के लिए हस्तलिखित पोस्टर प्रयोग किए जा सकेंगे। पोस्टर छपवाकर प्रचार करने की स्थिति में प्रत्याशी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
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चुनाव अधिकारी प्रो. महेश विक्रम सिंह के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री एवं संकाय प्रतिनिधि पद के लिए मतदान 20 सितंबर को होगा। छात्रावास प्रतिनिधि पद के चुनाव फिलहाल नहीं कराए जाएंगे। श्री सिंह के अनुसार जिला प्रशासन से प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श के बाद चुनाव की तिथि तय की गई है। अब प्रशासनिक आपत्ति पर ही तिथियों में कोई हेरफेर हो सकता है। चुनावी अर्हताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर पर चुनाव लड़ने वाले विद्यार्थियों की उम्र सीमा 17 से 22 वर्ष है जबकि स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम जिसमें स्नातक उपाधि प्रदान की जाती है, के लिए 24 से 25 वर्ष एवं शोध छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। उम्मीदवारों के बीच क्वालिफाइंग स्पीच कराने पर भी विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएगा।

विद्यापीठ छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम
नामांकन 11 सितंबर पूर्वाह्न 10 से शाम 04 बजे तक
नामांकन सूची का प्रकाशन 11 सितंबर शाम 05 बजे
नाम वापसी 12 सितंबर पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 01 बजे तक
वैध-अवैध प्रत्याशियों की सूची प्रकाशन 12 सितंबर शाम 04 बजे तक
मतदान 20 सितंबर सुबह 09 से अपराह्न 02 बजे तक
मतगणना 20 सितंबर सायं 04 बजे से
नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया मानविकी संकाय में होगी
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प्रत्याशियों के लिए प्रमुख अर्हताएं
- चुनाव लड़ने वाले पर न मुकदमा चला हो, न लंबित हो, न दंडित हुआ हो न ही विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हो
- किसी विद्यार्थी को पदाधिकारी बनने का एक एवं कार्यकारिणी की सदस्यता के लिए अधिकतम दो मौके मिलेंगे
- बिना नामांकन के चुनाव की किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर किए जाएंगे दंडित
- कोई भी छात्र-छात्रा एक ही पद पर दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है
- शैक्षिक बकाये की स्थिति में भी विद्यार्थी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे
- किसी भी राजनीतिक दल से संबद्धता दिखाने की भी है मनाही
- विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक छात्र होना अनिवार्य है
- देना होगा मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाणपत्र
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आचार संहिता के प्रमुख बिंदु
- परिसर के अंदर या बाहर किसी पूजास्थल का चुनाव में उपयोग नहीं होना चाहिए
- कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सिर्फ एक बार जुलूस निकाल सकेगा
- दूसरी एजेंसियों के विज्ञापन पट को किसी दशा में नुकसान नहीं पहुंचाना होगा
- विश्वविद्यालय की संपत्ति को विरूपित करने वाले प्रत्याशी का चुनाव रद होगा
- लाउडस्पीकर, वाद्ययंत्रों द्वारा एवं महिला छात्रावास में प्रचार प्रतिबंधित होगा
- चुनाव सामग्री का उपयोग परिसर में निर्दिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है
- शैक्षणिक सत्रों को बाधित किए बिना ही कोई चुनाव सभा आयोजित होगी
- उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारों की आलोचना एवं आक्षेप पर होगी कार्रवाई
- मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में जनसंपर्क करना पूर्णत: वर्जित होगा
- परिसर से बाहर जुलूस निकालना, सभा करना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा
- धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र जाति के आधार पर प्रचार सर्वथा वर्जित
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